22 सितंबर 2025 से GST की नई दरें लागू हो रही हैं। खाने-पीने की चीज़ों, दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर बनाने के सामान समेत करीब 375 आइटम्स सस्ते हो रहे हैं। वहीं, लग्ज़री और बड़ी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा है। आइए देखें कौन से सामान होंगे सस्ते और किस पर बढ़ा टैक्स लगेगा।
GST Reforms रोजमर्रा की चीज़ें अब पहले से सस्ती
घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राय फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम किया गया है। पहले इन पर 12% या 18% GST लगता था, अब इन्हें 5% स्लैब में रखा गया है। कई FMCG कंपनियों ने पहले ही कीमतें घटाने की घोषणा कर दी है।
दवाओं पर राहत, मेडिकल खर्च होगा कम
अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और ज्यादातर दवाओं पर सिर्फ 5% GST लगेगा। पहले ये 12% या 18% स्लैब में आते थे। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को भी निर्देश दिए हैं कि MRP घटाकर या कम रेट पर दवाएं बेची जाएँ।
घर बनाना हुआ थोड़ा आसान
सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे घर बनाने की लागत कम होगी और बिल्डर्स व होमबायर्स दोनों को इसका फायदा मिलेगा।
टीवी, AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमतें भी घटेंगी
टीवी, AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स कम कर 18% स्लैब में लाया गया है। कंपनियों ने पहले ही कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है, जिससे ये प्रोडक्ट्स आम लोगों की पहुंच में आसानी से आ सकेंगे।
गाड़ियों पर सबसे बड़ा फायदा
छोटी गाड़ियों पर अब 18% GST और बड़ी गाड़ियों पर 28% GST लगेगा। पहले SUV और MPV जैसी गाड़ियों पर 28% टैक्स के साथ 22% सेस भी लगता था। अब कुल टैक्स घटकर करीब 40% हो गया है, जिससे बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी।
ब्यूटी और फिटनेस सर्विस भी सस्ती
सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब और हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि, इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अब उपलब्ध नहीं होगा।
साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट जैसी चीज़ों पर राहत
हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी रोजमर्रा की चीज़ों पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा।
किन चीज़ों पर लगेगा सबसे ज्यादा टैक्स?
कुछ चीज़ों पर अब 40% GST स्लैब लागू किया गया है:
- सिगरेट, गुटखा, पान मसाला
- ऑनलाइन जुए से जुड़ी सेवाएं
- बड़ी गाड़ियां (1200cc से ऊपर, 4 मीटर से लंबी)
- 350cc से ऊपर की बाइक
- सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोल्ड बेवरेजेस
GST में बदलाव से आम आदमी को फायदा
पहले GST चार स्लैब में लगता था – 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने 12% वाले 99% सामान को 5% में और 28% वाले 90% आइटम को 18% में शिफ्ट कर दिया है। इससे आम लोगों को हर महीने खर्च में राहत मिलेगी।