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GST में बड़ा बदलाव: 22 सितंबर से ये चीजें होंगी सस्ती, आपकी जेब पर सीधा असर!

On: September 4, 2025 6:56 AM
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GST में बड़ा बदलाव, new gst rates
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New GST Rates: केंद्र सरकार ने हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली इन नई दरों से कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ खास प्रोडक्ट्स पर टैक्स की पुरानी दरें ही बनी रहेंगी। आइए जानते हैं कि सरकार ने किन-किन सवालों के जवाब दिए हैं और क्या-कुछ बदला है।

खाने-पीने की चीजों पर क्या हुआ असर?

GST में बदलाव के बाद कई खाद्य और पेय पदार्थों पर टैक्स कम हो गया है। सबसे बड़ी राहत प्लांट-बेस्ड दूध पर मिली है। पहले बादाम, ओट्स और राइस मिल्क जैसे पेय पदार्थों पर 18% और सोया मिल्क पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 5% कर दिया गया है। इसी तरह, पैकेज्ड पनीर पर भी टैक्स कम किया गया है ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि रोटी, पराठा, पिज्जा ब्रेड जैसी सभी भारतीय ब्रेड को GST से पूरी तरह छूट मिल रही है। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अक्सर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, कई ऐसे खाद्य उत्पाद जो किसी खास कैटेगरी में नहीं आते थे, उन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।

छोटी कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते!

अगर आप एक नई छोटी कार खरीदने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाली छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे इन गाड़ियों की कीमत में कमी आने की उम्मीद है।

वहीं, ब्यूटी और हेल्थ सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब फेस पाउडर, शैंपू, टॉयलेट सोप बार, योग और फिटनेस सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि, इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये उत्पाद और सेवाएं अब हर वर्ग की जरूरत बन चुकी हैं, इसलिए टैक्स में यह कटौती की गई है।

खेल और मनोरंजन पर टैक्स की नई दरें

खेल प्रेमियों के लिए भी एक अहम घोषणा हुई है। आईपीएल जैसे बड़े खेल आयोजनों के टिकटों पर GST की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। इसका मतलब है कि अगर टिकट का दाम ₹500 से ज्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि ₹500 से कम के टिकट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे आयोजकों और दर्शकों, दोनों को फायदा होगा।

किन चीजों पर नहीं हुआ बदलाव?

कुछ उत्पादों पर पुरानी दरें ही जारी रहेंगी। सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू जैसे उत्पादों पर टैक्स की दरें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक मुआवजा सेस से जुड़े कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता। साथ ही, कुछ खास बिना अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर 40% टैक्स बरकरार रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह एक समान टैक्स नीति का हिस्सा है ताकि गलत वर्गीकरण से बचा जा सके।

कुल मिलाकर, जीएसटी में बदलाव का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और टैक्स सिस्टम को और भी सरल बनाना है। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी और इसका सीधा असर आपकी मासिक बचत पर देखने को मिलेगा।

Kavita R

मैं एक अनुभवी कंटेंट राइटर हूँ, जो विचारों को सटीक, प्रभावशाली और पाठकों तक आसानी से पहुँचने वाली भाषा में ढालने में माहिर हूँ।

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