अगर आप भी बैंक में चेक जमा करने के बाद 2 दिन तक पैसे आने का इंतज़ार करते-करते परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चेक क्लियरिंग से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। अब 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लीयरिंग सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपका चेक 48 घंटे नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में क्लीयर होकर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
नया सिस्टम कैसे काम करेगा?
- RBI ने मौजूदा Cheque Truncation System (CTS) को और तेज़ बना दिया है।
- जैसे ही आप बैंक में चेक जमा करेंगे, उसकी स्कैन कॉपी सीधे क्लियरिंग हाउस और फिर पेमेंट बैंक तक पहुंच जाएगी।
- इसके बाद बैंक को तय समय में चेक को पास या रिजेक्ट करना होगा।
- पहले जहां 48 घंटे लगते थे, अब यह प्रोसेस सिर्फ कुछ घंटों में पूरा होगा।
RBI का नया नियम दो चरणों में लागू होगा
पहला चरण (4 अक्टूबर 2025 – 3 जनवरी 2026):
- इस दौरान बैंकों को चेक पर कन्फर्मेशन शाम 7 बजे तक देना होगा।
- अगर बैंक से कोई जवाब नहीं आता, तो चेक अपने-आप पास हो जाएगा।
दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से):
- इस स्टेज में बैंकों को चेक आने के बाद 3 घंटे के भीतर क्लियर करना अनिवार्य होगा।
- उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह 10 बजे चेक जमा किया तो दोपहर 1 बजे तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।
टाइमिंग और क्लीयरिंग प्रोसेस
- बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक प्रेज़ेंटेशन सेशन चलाएंगे।
- पहले चरण में शाम 7 बजे तक कन्फर्मेशन ज़रूरी होगा।
- दूसरे चरण से, चेक मिलने के 3 घंटे के भीतर क्लीयरिंग होगी।
- चेक क्लियर होने के बाद बैंक को 1 घंटे के अंदर पैसा अकाउंट में डालना होगा।
- यानी, अब चेक जमा करने पर लगभग उसी दिन पैसे मिल जाएंगे।
इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब इंतज़ार और परेशानी ख़त्म। जल्दी पेमेंट मिलने से बिज़नेस और पर्सनल फाइनेंशियल ज़रूरतें दोनों आसान हो जाएंगी।